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10 जुलाई को आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर, आरा द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर आरा में आगामी 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सभी प्रकार के सुलहनीय वादों जैसे आपराधिक अपराधिक मामले, एन.आई.एक्ट. धारा 138 के वाद का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक वाद (विवाह विच्छेद छोड़कर) श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, विद्युत,पानी बिल(चोरी के मामले को छोड़कर) वन विभाग समेत अन्य दीवानी वाद का मुख्य रूप से निपटारा सुलह के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार इन मामलों जैसे मोटर दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस वाद अंतर्गत एन.आई.एक्ट., मनी रिकवरी वाद, श्रम वाद और अन्य सिविल वाद हेतु प्री लोक अदालत की बैठक या प्री काउंसलिंग सेशन का भी आयोजन वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक रूप से सुविधानुसार सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर, आरा के सचिव, श्री मुकेश कुमार द्वारा शुरू कर दी गई है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के सुविधा के अनुसार भौतिक व वर्चुअल दोनों रूप में किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी पक्षकारों को न हो। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर सभी संबंधित कार्यालय विभाग और पक्षकारों को दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है साथ ही इसका प्रचार प्रसार सभी जगह यहां तक कि गांव गांव तक भी पारा विधिक स्वयंसेवक द्वारा व्यापक तौर पर किया जा रहा है।

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